ITR फाइल करने से पहले करें टैक्स की बचत, मदद करेंगी ये 5 टैक्स सेविंग टिप्स
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Fri, Dec 10, 2021 07:40 PM IST
Income Tax Return Saving Tips: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक है. यानी की अब आपको 31 दिसंबर (Last Date to file ITR) से पहले-पहले आईटीआर (ITR) फाइल करना होगा. टैक्स भरने से पहले लोगों के मन में सबसे पहला सवाल आता है कि टैक्स कैसे बचाया जाए. इसके लिए आपको पहले से ही टैक्स की प्लानिंग (Tax Planning) करनी होगी, जिसके बाद ही आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकेंगे. आइए जानते हैं ऐसे 5 बदलाव के बारे में, जिन्हें अप्लाई करने के बाद आप अपना टैक्स काफी हद तक बचा सकते हैं.
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हाउस रेंट अलाउंस
हाउस रेंट अलाउंट का मतलब होता है मकान किराया भत्ता. कई सारी कंपनियां अपने एंप्लाईज को HRA जरूर देती हैं. ये एंप्लाईज की बेसिक सैलरी (Basic Salary) का 40-50 परसेंट तक होता है. दरअसल जब भी आप ITR File करते हैं तो उसमें आपको हाउस रेंट अलाउंस की रकम पर इनकम टैक्स (Income Tax) में छूट मिलती है. लेकिन अगर आपको कंपनी की तरफ से हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है, अपने HR से जरूर बात करें, ताकि आप टैक्स बचा सकते हैं.
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कार मेंटेनेंस अलाउंस
कई कंपनियां ऐसी भी हैं, जो अपने एंप्लाईज को कार मेंटेनेंस अलाउंस तक देती हैं. इसमें एंप्लाई को कार की मेंटेनेंस, उसका Diesel-Petrol खर्च और ड्राइवर की सैलरी तक दी जाती है. इसके तहत कर्मचारियों को 2700 रुपये से लेकर 3300 रुपये तक प्रति महीने छूट मिल सकती है. हालांकि कार के मामले में ये रकम काफी कम है, लेकिन इसकी मदद से आप अपनी अतिरिक्त सैलरी पर टैक्स बचा सकते हैं.
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ट्रैवल या कन्वेंस अलाउंस
टैक्स में Transport Allowance, ट्रैवल अलाउंस या कन्वेंस अलाउंस, कई नाम ऐसे हैं जो ट्रैवलिंग में होने वाले खर्च में कवर होते हैं. कंपनी ये अलाउंस आपको घर से ऑफिस आने-जाने के लिए देती है. हालांकि ये अलाउंस भी आपकी सैलरी का हिस्सा होता है, लेकिन अगर आप इसे अलाउंस की तरह लेंगे हैं तो उस पर आप टैक्स छूट पा सकते हैं.
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लीव ट्रैवल अलाउंस
लीव ट्रैवल अलाउंस...इसका फायदा तो अक्सर एंप्लाईज को उठाते हुए देखा है. आईटीआर फाइल करते समय आप लीव ट्रैवल अलाउंस को भी ऐड कर सकते हैं. कंपनी की तरफ से एंप्लाईज को कहीं घूमने जाने के लिए अलाउंस दिया जाता है. आप चार साल में 2 बार लंबे टूर पर घूमने जा सकते हैं. इसका जो भी खर्चा आएगा, उस पर एक तय सीमा तक आपको टैक्स छूट मिलेगी.
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